कवर्धा | 04 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश के संबंध में जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.(घघ) की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार को 4 मई 2020 से समय सबेरे 8 बजे से सायं 6 बजे तक शासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करते हुए खोलने की आदेशित किया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रेंगाखार में 6 नये मरीज पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप आगामी आदेश पर्यन्त जिला कबीरधाम की देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.(घघ) की दुकानें एवं मद्यभंडारण कवर्धा को 4 मई 2020 से समय सबेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक शासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करते हुए खोलने हेतु ओदिशत किया है।
|| समाचार एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करे – newscg9@gmail.com ||