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बिना टेंडर के सहायक संचालक उद्यानिकी अधिकारियों ने केन्द्रीय बैगा हितग्राहियों के नलकूप खनन का कार्य कराया गया है, कार्य स्टीमेट के अनुरूप हुआ जांच का विषय

सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग कबीरधाम के द्वारा किस तरह भंडार क्रय अधिनियम का खुले आम धज्जिया उड़ाई जा रही है

आर. एन. पांडे सहायक संचालक के चार्ज लेने के बाद से आज दिनांक तक इनके कार्यकाल की राज्यस्तरिय टीम बनाकर प्रदेश सरकार के द्वारा जांच करना चाहिए । 

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) हितग्राहियों हेतु नलकूप खनन वर्ष 2019-20 का मामला । 

नलकूप खनन में आई.एस.आई. मार्क जी.आई. केसिंग पाईप (प्लेन) लगाया जाना था परंतु जाँच में पाया गया कि, 24 नलकूप में से 08 Iron (Non G.I. & Non ISI  केसिंग पाईप लगाया गया है, 15 PVC (Non ISI) केसिंग पाईप लगाया गया है

नलकूप खनन के संबंध में संतुष्टि प्रमाणपत्र एवं संयुक्त जाँच प्रमाणपत्र और बिलों पर उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला ने हस्ताक्षर किया है मतलब एक तरफ आप संतुष्ट दिखाई देते हैं और दूसरी ओर स्वयं अपने जाँच रिपोर्ट में असंतुष्ट दिखाई देते हैं और जांच में स्वीकार करते हैं कि, अनियमितता हुई है।

आवेदन वास्ते आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान के विरूद्ध किये गये शिकायत में जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 15.12.2023 के परिपेक्ष्य में शिकायत सही व गंभीर पाये जाने के एवं उक्त शिकायत के परिपेक्ष्य में हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला का भी अनियमितता स्पष्ट होने क्योंकि उन्होंने पूर्व में स्वयं बिलों पर सत्यापन किया है और संयुक्त जाँच प्रमाणपत्र दिया है पर स्वयं अपने जाँच रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के विरूद्ध अनियमितता पा रहे हैं के आधार पर अनावेदकगण को तत्काल सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही करते हुए बर्खास्त करने और पृथक से अभियोजन संस्थित करने की कार्यवाही आगे बढ़ाकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने विषयक।

शियकायतकर्ता आशीष कुमार अग्रवाल पत्रकार के द्वारा आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान एवं हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला  के  विरूद्ध केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति(बैगा) हितग्राहियों हेतु नलकूप खनन वर्ष 2019-20 के खेत में बोर खनन व केसिंग पाईप व सौर उर्जा सोलरपंप स्थापना के परिपेक्ष्य में भंडार क्रय नियम का पालन नहीं करने, जिले के बाहर के एजेंसियों को कार्यादेश जारी करने के परिपेक्ष्य में कार्यवाही हेतु कलेक्टर कबीरधाम एवं श्रीमान् महोदय को शिकायत किया गया था जिस परिपेक्ष्य में कृषि विस्तार अधिकारी सहित कुल तीन लोगों के जाँच दल नें जाँच किया था जिसमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी (शासकीय उद्यान रोपण लालपुर कला), सहायक कृषि अभियंता कार्यालय सहायक कृषि अभियंता कबीरधाम छ.ग. के द्वारा जाँच किया गया था जिसमें आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान को जाँच प्रतिवेदन अनुरूप दोषी पाया गया है। प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि, आई.एस.आई. मार्क्ड जी.आई. केसिंग पाईप (प्लेन) लगाया जाना था परंतु जाँच में पाया गया कि, 24 नलकूप में से 08 Iron (Non G.I. & Non ISI  केसिंग पाईप लगाया गया है,  15 PVC (Non ISI) केसिंग पाईप लगाया गया है जो कि, स्टीमेंट अनुरूप नहीं है एवं 01 नलकूप को मिट्टी से ढक दिया गया है, जिसके कारण केसिंग पाईप का पता नहीं लगाया जा सका। नलकूप खनन का आबंटन राशि 27.50 ( सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये ) रुपये है ।

उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच अधिकारी हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला स्वतः हैं इस प्रकार पूर्व में उनके द्वारा बिलों पर हस्ताक्षर किया गया था और स्वयं ही एक तरह से अपने विरूद्ध जाँच रिपार्ट दिया गया है।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि, संयुक्त जाँच प्रमाणपत्र जो दिनाँक 03.03.2020  जिसमें नलकूप खनन के संबंध में संतुष्टि प्रमाणपत्र पर हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला ने हस्ताक्षर किया है मतलब एक तरफ आप संतुष्ट दिखाई देते हैं और दूसरी ओर स्वयं अपने जाँच रिपोर्ट में असंतुष्ट दिखाई देते हैं और स्वीकार करते हैं कि, अनियमितता हुई है। जिस गोयल एजेंसी से काम लिया गया है उसके द्वारा प्रस्तुत बिल (केस क्रेडिट मेमो) समझ में ही नहीं आ रहा कि, वह पैड बिल है या एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिल है और उस बिल पर भी हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जो कि अनियमितता को स्पष्ट करता है।

इस प्रकार उक्त जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट हो गया है कि, अनावेदकगण के द्वारा बैगा समाज के लोगों के साथ, आम जनता के साथ, प्रशासन के साथ छल कारित किया गया है।  साथ ही गलत-सलत नोटशीट चलाया जाना और विभाग में गलत जानकारी देना और भंडार क्रय नियम का पालन नहीं करना भी स्पष्ट करता है कि, दस्तावेज कूटकरण भी किया गया है जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है, आजीवन कारावास से दण्डनीय है।

उक्त परिपेक्ष्य में आवेदक आशीष कुमार अग्रवाल को प्राप्त आर.टी.आई. से जानकारी जिसमें ट्यूबवेल खनन जाँच बोड़ला/पण्डरिया जिला कबीरधाम वर्ष 2023-24 में अनावेदक द्वारा किये गये कार्य में जाँच और निरीक्षण दिनाँक 05.12.2023 से लेकर 14.12.2023 तक सभी बैगा जाति के लोगों के हेतु केसिंग पाईप मटेरियल के संबंध में जो रिपोर्ट स्पष्ट है कि, रिपोर्ट में केसिंग पाईप मटेरियल भी अच्छे क्वालिटी का नहीं है जैसा कोटेशन और इस्टीमेट अनुरूप होना चाहिए और रिमार्क में भी स्पष्ट हो गया है कि, इस्टीमेट के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा की गई अवैधानिकता जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाती है, ऐसे में तत्काल शीघ्र कार्यवाही नितांत आवश्यक है।

समय-समय पर शासन-प्रशासन द्वारा बैगा समाज के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं और बजट स्वीकृत किये जाते हैं किंतु यदि अनावेदकगण की तरह ऐसे ही भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य होता रहा तो आम जनता का हित नहीं हो पायेगा और प्रशासन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा जिस उद्देश्य को लेकर प्रशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान और न्यायिक व्यवस्था अनुरूप कार्य करती है और गलत परम्परा को प्रोत्साहन मिलेगा कि, यदि अनावेदकगण के द्वारा अवैधानिकता किये जाने पर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं होता तो ऐसी परम्परा बनेगी कि, हर अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित होगा कि, जो चाहे सो करो जितना भी भ्रष्टाचार करके पैसा कमाओ होना जाना कुछ नहीं है। हमारे अधिकारी ही हमें बचाने में लगे हैं इस प्रकार ऐसी परम्परा विकसित न हो इसके लिए तत्काल कार्यवाही हो ऐसा निवेदन है। आर.टी.आई. से प्राप्त जाँच रिपोर्ट एवं जाँच के परिपेक्ष्य में सूचीअनुरूप दस्तावेज छायाप्रति में प्रस्तुत हैं। मूल प्रमाणित प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखा है। आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ही ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही हेतु सक्षम है जिसका उसने नियुक्ति किया है। अतः अब पृथक से जाँच की आवश्यकता भी नहीं है। जाँच रिपोर्ट आ चुका है और उक्त जाँच के आधार पर ही अनावेदकगण को सीधे बर्खास्त किया जा सकता है और उसके विरूद्ध अभियोजन संस्थित किया जा सकता है। आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान के द्वारा बोर खुदाई में कितना गहरा खुदवाया  गया है और प्रत्येक बोर में कितना फीट जी.आई. पाईप एवं केसिंग पाईप डाला गया है। इस परिपेक्ष्य में जाँच रिपोर्ट में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है यदि इसकी भी जाँच हो तो अनियमितता और अधिक स्पष्ट हो जायेगी।

हनुमत सिंह करचाम जो कि, उद्यान विकास अधिकारी हैं इनका भी आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान के साथ मिलीभगत है क्योंकि इन्होंने पूर्व में सभी बिलों पर और नोटशीटों पर हस्ताक्षर किये हैं और ये स्वंय अपने रिपोर्ट पर अनियमितता मान रहे हैं इसलिए इनके खिलाफ भी कार्यवाही होना चाहिए ऐसा सादर निवेदन है। हमारे कबीरधाम जिले में पी.एच.ई. विभाग से पंजीकृत कई लायसेंसधारी बोर खनन हेतु मशीनधारक उद्योगकर्मी हैं व्यापारी हैं पर उनसे कार्य न करवा कर अन्य जिले अर्थात् हमारे जिले से 325 किलोमीटर दूर विश्रामपूर से गोयल एजेंसी विश्रामपुर, जिला सूरजपुर से कार्य लिया गया है इसके लिए आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान एवं हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला स्पष्ट रूप से दोषी हैं। स्वभाविक है लगभग 650 किलोमीटर आने-जाने में जो ट्रेव्हलिंग चार्ज लगा होगा उसका अनावश्यक भार विभाग पर और बैगा जनजातियों पर आया होगा जबकि कार्य स्थानीय स्तर पर भी हो सकता था, जिसके लिए आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान एवं हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला दायित्वाधीन है।

माननीय महोदय को आवेदक आशीष कुमार अग्रवाल ने पत्र क्रमाँक A/2023/29/5 दिनाँक 29.09.2023 के माध्यम से आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान के विरूद्ध शिकायत किया था पर आज दिनाँक तक न तो उस शिकायत के परिपेक्ष्य में आवेदक आशीष कुमार अग्रवाल को कोई पत्र व्यवहार किया गया और ना ही कोई कार्यवाही की गई है, जिससे ऐसा लगता है कि, माननीय महोदय अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं जो कि, अत्यंत दुःखद और आश्चर्यजनक है कि और आर.एन. पाण्डेय सहायक संचालक उद्यान एवं हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला के विरूद्ध किये गये शिकायत में जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 15.12.2023 के परिपेक्ष्य में शिकायत सही व गंभीर पाये जाने के एवं उक्त शिकायत के परिपेक्ष्य में हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला का भी अनियमितता स्पष्ट होने क्योंकि उन्होंने पूर्व में स्वयं बिलों पर सत्यापन किया है और संयुक्त जाँच प्रमाणपत्र दिया है पर स्वयं अपने जाँच रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के विरूद्ध अनियमितता पा रहे हैं के आधार पर अनावेदकगण को तत्काल सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही करते हुए बर्खास्त करने और पृथक से अभियोजन संस्थित करने की कार्यवाही आगे बढ़ाकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कृपा हो । 4 पृष्ठों की जाँच रिपार्ट की कॉपी एवं हनुमत सिंह करचाम उद्यान विकास अधिकारी बोड़ला द्वारा जिन बिलों एवं संयुक्त जाँच प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया गया है उसकी छायाप्रति ।



 

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