मेडिकल स्टोर्स, सायकल स्टोर, जनरल स्टोर्स, हॉटल एवं ढाबों, टेले आदि दुकानों का औचक निरीक्षण
कवर्धा, 22 अक्टूबर – जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला सेल पुलिस एवं चाईल्ड लाईन की टीम द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हांकित स्थालों का सघन भ्रमण कर नशे में लिप्त बच्चों को सामाज के मुख्य धारा से जोड़ने विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
नशामुक्ति भिक्षा वृत्ति एवं बाल श्रम उन्मूलन अभियान अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोर्स, सायकल स्टोर, जनरल स्टोर्स, हॉटल एवं ढाबों, टेले आदि दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया बोड़ला विकास खण्ड अंतर्गत शिक्षण संस्थान स्कूल के पास राशन दूकान संचालक द्वारा सिगरेट एवं तम्बाखू बेचते और कवर्धा स. लोहारा रोड में पान ठेला संचालक द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम (कोट्पा) 2003 की धारा 4/6 का उल्लंघन करते पाया गया दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत मौके पर ही कार्यवाही करते हुये छः सौ रूपये का चालन काट कर दण्डित किया गया इस तरह कुल पांच के विरूद्ध कार्यवाही की गई साथ ही दल द्वारा समझाइस देते हुये किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत किसी भी व्यक्ति या पालक द्वारा बच्चों को नशीली दवाई या नशा युक्त सामाग्री उपलब्ध कराते पाये जाने पर धारा 77 एवं 78 के तहत सात वर्ष तक की सजा तथा एक लाख रूपये का दण्ड से शासित किया जा सकता है की जानकारी भी दिया गया।