पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष शनिवार (आज) को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने फिलहाल अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी के जवाब के बाद दिया है। एजेंसी का कहना था कि कई बार समन देने के बाद भी अरोड़ा जांच में शामिल नहीं हो रहा है।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने अरोड़ा को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अब अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी। अदालत ने अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी से बुधवार को दो दिन के भीतर जवाब मांगा था। याचिका में अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि ईडी इस मामले में उसके नियोक्ता वाड्रा का नाम लेने का दबाव डाल रहा है।
ईडी का कहना है कि मामला लंदन में 19 लाख पौंड की संपत्ति से जुड़ा है। यह संपत्ति वाड्रा की है और इसकी खरीद के लिए फंड की व्यवस्था अरोड़ा ने की थी। इसके अलावा उसे अन्य संपत्तियों की भी जानकारी है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसे कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ।
इससे पहले, जांच एजेंसी ने कहा था कि अरोड़ा के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। रेड कार्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने के लिए बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी होना जरूरी है। अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि उसे ईडी केवल इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि वह वाड्रा का करीबी है।