कबीरधाम जिले वासियों के लिए अच्छी खबर, जिले में 15 अगस्त से नामांतरण पंजी ऑनलाईन शुरू
कवर्धा |19 अगस्त 2020। राजस्व मामले में नामांतरण पंजी ऑनलाईन करने में प्रदेश में कबीरधाम पहला जिला बन गया है। जिले में नामांतरण पंजी ऑनलाईन 15 अगस्त से शुरू कर दी गई है। कबीरधाम जिलेवासियों के लिए अच्छी खबर है। अब जिलेवासियों को जमीन खरीदी-बिक्री के पश्चात नामांतरण की प्रक्रिया, फौती, नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य नामंतरण के लिए जिला, तहसील अथवा पटवारी कार्यालय अब बार-बार आना नहीं पड़ेगा।
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी अनुविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय और पटवारी कार्यालय में नामांतरण पंजी ऑनलाईन करने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर शर्मा ने सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा है कि नामांतरण से संबंधित सभी पंजी अब 15 अगस्त से ऑनलाईन में दर्ज होंगे। नामांतरण संबंधि एक भी प्रकरण मैनुअल दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नामांतरण पंजी ऑनलाईन में दर्ज होने के बाद विवादित प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना आसान होगा। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विवादित नामांतरण के लिए प्राप्त आवेदन/प्रकरण को 45 दिन के भीतर निराकरण किया जाए। लंबित अविवादित प्रकरणों का निराकरण 31 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए।
आगामी धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए गिरदावरी पर विशेष जोर
कलेक्टर शर्मा ने जिले में चल रहे गिरदावरी कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने तहसीलवार अब तक किए गए गिरदावरी की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा है कि इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गिरदावरी का मतलब सिर्फ फसल सत्यापन तक सिमित नहीं होना चाहिए। फसल सत्यापन के साथ-साथ अभिलेखों की त्रुटियों का निराकरण किया जाए। गिरदावरी कार्य की परिवेक्षण के लिए राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के लिए तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर, अधीक्षक इत्यादि की ड्यूटी लगाई गई है। इनसे सप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। सत्यापन के बाद कार्यो में अगर भिन्नता अगर आती है तो ऐसे खसरों की प्रविष्टियों को सुधारने का काम किया जाए जिससे कि आगामी धान खरीदी अथवा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से हो सके।
फीवर क्लीनिक में आने वाले सर्दी-खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों का कोरोना जांच कराना अनिवार्य
कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाएं जा रहे है। जिले के सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित फीवर क्लीनिक में आने वाले सर्दी-खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों का अब कोरोना जांच कराना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व से संबंधित काम-काज के साथ-साथ कोविड-19 कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर शर्मा ने निर्देशित करते हुए कहा है कि अनुविभाग क्षेत्र में संचालित फीवर क्लीनिक में सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के रिकार्ड की जानकारी लें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को फीवर क्लीनिक में प्रतिदिन सर्दी-खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या और कोरोना जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्देश भी दिए।