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छत्तीसगढ़ में एक जिले से दूसरे जिले के व्यापारी होलसेल एवं रिटेलर को नहीं बेच सकेंगे खाद अपर संचालक ने किया आदेश जारी

जिले के थोक खाद व्यापारी ही जिले के रिटेलर व्यापारी को ही बेच सकेंगे खाद ।

जिले के बाहरी व्यापारी का दूसरे जिले में जो फर्टिलाईजर का लाईसेंस बनवाया गया है उनका लाईसेंस निरस्त होना चाहिए ।

अपर संचालक कृषि छत्तीसगढ़ शासन रायपुर का पत्र क्रमांक ई-6/उर्व/आपूर्ति 2023-24/1460 अटल नगर दिनांक 01-03-2024 को किया आदेश जारी ।

कवर्धा रायपुर आपके जिले में वैध अनुज्ञप्तिधारी थोक विक्रेताओ के अनुज्ञप्ति में केवल उर्वरक आपूर्तिकर्ता / निर्माता कंपनी के ही फार्म “O” ( उर्वरक नियंत्रण ) आदेश 1985 में निहित निर्धारित प्रपत्र में स्त्रोत प्रमाण पत्र मान्य होंगे एवं राज्य स्तर से जारी थोक विक्रेता जो उर्वरक विनिर्माणकर्ता नहीं है का विक्रय प्राधिकार पत्र के फार्म “O” जिले मे मान्य नहीं होंगे उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में जारी समस्त थोक अनुज्ञप्तिधारी विक्रताओ के अनुज्ञप्ति में केवल उर्वरक आपूर्तिकर्ता / निर्माता कंपनी के फार्म “O” को इंदराज कराने के समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करे ।

अपर संचालक कृषि छत्तीसगढ़ शासन रायपुर का पत्र क्रमांक E-6/उर्व/आपूर्ति 2023-24/1460 अटल नगर दिनांक 01-03-2024 के आदेश को पढे ।

प्रदेश के कोई भी फर्टिलाईजर व्यापारी अन्य जिलों में कंपनी के अधिकृत विक्रेता के द्वारा अपने फर्म का “O” फार्म जारी करके दूसरे जिले में खाद का लाईसेंस बनवा लिया जाता था जो व्यापारी दूसरे जिले में “O” के माध्यम से फर्टिलाईजर लाईसेंस बनवाया है अब उन व्यापारी को दूसरे जिले के व्यापारी दुसरे जिले में होलसेल आईडी से होलसेल व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी को खाद का विक्रय नहीं कर सकते है । अब जिले के होलसेलर व्यापारी अपने जिले के रिटेलर व्यापारी को खाद बेच सकता है, जिले के रिटेलर व्यापारी जिले के बाहर के व्यापारी से खाद की खरीदी नहीं कर सकता है अगर कोई व्यापारी अपने जिले के बाहरी व्यापारी से बिना POS मशीन के माध्यम से खाद लाकर बेच रहे है तो उसकी समस्त जवाबदारी संबंधित दुकानदार की होगी क्योंकि राज्य सरकार के संचालक कृषि छत्तीसगढ़ के आदेश का पालन प्रदेश के सभी व्यापारियों को करना चाहिए ।

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