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जिले मे अब रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हुआ अनिवार्य

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0 शासकीय,निजी संस्थानों,भवनों और रिहायशी कालोनियों मे जरुरी

कवर्धा, 24 मई – भू-गर्भ जल की रिचार्जिंग को विशेष ध्यान में रखते हुए जिले के सभी निजी संस्थानाओ स्कूल, अस्पताल, वाणिज्य भवन, रिहायशी कालोनियां, टॉउन शिप कालोनियों और औद्योगिक ईकाइयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिले के सभी नगरीय निकायों और नगर पंचायत के अधिकारियों को नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों, निजी और रिहायशी कालोनियों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्थापित है कि नही है अथवा स्थापित है तो क्रियाशील है कि नहीं है, इसकी सर्वें कराकर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में अधिनस्थ शासकीय कार्यालय प्रमुखों एवं रिहायसी कालोनियां के मालिको से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग क्रियाशील होने संबंधित जानकारी मांगी है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को नगरीय निकायों में स्थित शासकीय,अर्द्धशासकीय, निजी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य अनिवार्य रूप से किए जाने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि नगरीय निकायों में ग्रीष्म ऋतु में प्रतिवर्ष भूगर्भ पेयजल स्तर अपेक्षाकृत नीचे जा रहा है, जिससे कई स्थानों पर पेयजल समस्या उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति को रोकने के लिए भूगर्भ जल की रिचार्जिंग किया जाना अति आवश्यक है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा निकाया क्षेत्रांतर्गत सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों और अन्य भवनों में रेन वॉटर का कार्य अविलंब कराए जाने के निर्देश दिए गए है।

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