कवर्धा | 13 जुलाई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र में दिये निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ एफ.एल.4(क) क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉफ रूम तथा क्लब में स्थित संग्रहण स्थल को 13 जुलाई से 19 जुलाई 2020 तक कुल सात दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय एवं उपभोग न हो सुनिश्चित किया जावे।
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