कवर्धा | 18 अगस्त 2020। जिला अनुज्ञप्ति अधिकारी(बीज) उपसंचालक कृषि कबीरधाम ने बीज नियंत्रण आदेश 1983 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कृषि विकास अधिकारी एवं बीज निरीक्षक क्षेत्र बोड़ला कार्यालय द्वारा कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बोड़ला से खरीफ वर्ष 2020 में भंडारित पंत अरहर बीज 291 को तत्काल भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंधित किया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीज निरीक्षक क्षेत्र बोड़ला कार्यालय द्वारा कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बोड़ला से खरीफ वर्ष 2020 में भंडारित पंत अरहर बीज 291 लॉट नंबर जन.2020-12-292-15062-सीआई में अंकुरण प्रतिशत 65 प्रतिशत तथा अहरर बीज अंकुरण प्रतिशत में अमानक(सब स्टेंण्डर्ड) स्तर पर जाये जाने के फलस्वरूप 1983 के खंड 11 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जन.2020-12-292-15062-सीआई लॉट नंबर के अरहर को तत्काल भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंधित किया है।