रायपुर। विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्योरा निर्वाचन आयोग को नहीं देने पर प्रदेश के 123 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले के लिए 32 प्रत्याशी शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
जिन प्रत्याशियों या अभ्यर्थियों ने अपना व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया है, उनका विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट में अपलोड कर किया जाएगा। जिन प्रत्याशियों ने लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है।
अब उन्हें नोटिस मिलने के 20 दिन के भीतर विलंब के कारण के साथ व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। जिन प्रत्याशियों को नोटिस जारी हुआ है, उसमें बिलासपुर जिले के 17, बलरामपुर जिले के 11, कांकेर जिले के 10, जांजगीर-चांपा व महासमुंद जिले के आठ-आठ, मुंगेली जिले के सात, रायगढ़ जिले के छह, कबीरधाम व बलौदाबाजार जिले के चार-चार, राजनांदगांव व सूरजपुर जिले के तीन-तीन, जशपुर व धमतरी जिले के दो-दो, दंतेवाड़ा व कोरबा जिले के एक-एक प्रत्याशी शामिल हैं।
साहू ने बताया कि नोटिस का जवाब और जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी पर विचार करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है। अगर, आयोग जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो धारा 10(क) के तहत प्रत्याशी को आदेश जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भी किया जाता है।