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अब GST रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारियों का सरकार कराएगी मुफ्त बीमा

दिल्ली. आम चुनावों से पहले सरकार जीएसटी में रजिस्टर लाखों छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए एक बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है। इस योजना के जरिये सरकार छोटे कारोबारियों की विभिन्न चिंताओं का समाधान करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत कारोबारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की तर्ज पर कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकता है।

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कारोबारियों के लिए चलायी जा रही योजना की तर्ज पर हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि छोटे कारोबारियों को उनके कारोबार के आधार पर दस लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि सरकार की मंजूरी मिलने पर इस महीने के आखिर में बजट सत्र शुरू होने से पहले योजना की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा सरकार अपने कारोबार को कंप्यूटरीकृत करने की इच्छा रखने वालों और व्यापार बढ़ाने वालों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना पर भी विचार कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक विशेष नीति लायी जा सकती है। सरकार ने इससे पहले 59- मिनट में कर्ज देने की भी घोषणा की है। श्रम कानूनों में राहत दी है और पर्यावरण नियमों के पालन को भी आसान बनाया गया है। छोटे उद्योगों के लिये कंपनी कानून में भी कुछ बदलाव किये गये हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टर्नओवर की सीमा को 40 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए थी।

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