कवर्धा | 28 जुलाई 2020। एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजनांतर्गत राज्य, जिला, विकासखण्ड तीनों स्तर के ‘‘उन्नत कृषक पुरस्कार‘‘ एवं जिला स्तरीय कृषक समूह पुरस्कार वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2019-20) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यह पुरस्कार कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में दिये जायेंगे तथा चयनित कृषक को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार का कार्यक्षेत्र के तहत जिला स्तरीय कृषक समूह पुरस्कार कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच कृषक समूहो को राशि 20 हजार रूपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य, जिला स्तर पर उन्नत कृषक पुरस्कार के तहत राज्य स्तर पर कृषि-धान, कृषि-दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए दो-दो कृषक एवं विकासखंड स्तर पर एक-एक चयनित कृषक को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जावेगा। राज्य पुरस्कार राशि के तहत प्रति कृषक पचास हजार एवं जिला स्तर पर 25 हजार रूपये तथा कृषक संख्या प्रति वर्ष 10 संख्या निर्धारित है। इसी प्रकार विकासखंड स्तर पर एक-एक कृषक को 10-10 हजार चयनित कृषक को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जावेगा।
कृषक पुरस्कार हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र वेबसाइट http://agriportal.cg.
आवेदनकर्ता कृषक जिस स्तर अथवा क्षेत्र के पुरस्कार हेतु आवेदन करना चाहता है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे के ऊपर करें। जैसे-राज्यस्तरीय कृषक पुरस्कार, क्षेत्र कृषि – धान। राज्य, जिला एवं विकासखण्ड तीनों स्तर के कृषक पुरस्कार तथा कृषक समूह पुरस्कार हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र में वर्ष 2019-20 में अपनाई गई एवं की गई कार्यवाही का विवरण दिया जायें। आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक अभिलेखों का, अपनाई गई गतिविधियों, तकनीकी के फोटोग्राफ्स का तथा उल्लेखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों का अनिवार्यतः समावेश किया जायें। कृषक वर्ष में तीनों स्तर यथा राज्य, जिला व विकासखण्ड हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगें। परन्तु एक वित्तीय वर्ष में एक ही स्तर के पुरस्कार हेतु उनका चयन किया जायेगा। यदि किसी कृषक द्वारा किसी भी स्तर में पुरस्कार प्राप्त करने पर पुनः उसी अथवा इस स्तर पर किसी भी क्षेत्र में आवेदन किए जाने की दशा में उन्हे अपात्र माना जायेगा। पूर्व वर्षो में योजनांतर्गत कृषक पुरस्कार से सम्मानित कृषक यदि पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आवेदन करता है तो मान्य नहीं किया जायेगा।
इस योजना के अंतर्गत कृषक के खेत में डाले गये विभागीय प्रदर्शनों अथवा समूह की गतिविधियों का समावेश आवेदन में किये जाने की दशा में ऐसे आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा। आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित जानकारियां स्वयं के विवेक से स्पष्ट अक्षरों में सही-सही भरा जावे। अस्पष्ट, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा असत्यापित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र में सफलता की कहानी के साथ किसान संगवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बी.टी.एम., ए.टी.एम., वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा उप संचालक कृषि से हस्ताक्षरित अनुशंसा पत्रक अनिवार्यतः भरा जावें। आवेदन सीधे अथवा डाक से आगामी 31 अगस्त को सायं 5 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक कृषक के पास उसका स्वयं का आधार कार्ड, बैंक, बैंक खाता तथा स्वयं के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
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