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प्रधानमंत्री आवास के मजदूरी भूगतान में 3 लाख 4 हजार रूपए की अनियमितता उजागर

0 पंडरिया के मंझोली रवन के सरपंच होंगे बर्खास्त, सचिव निलंबित और रोजगार सहायक बर्खास्त
0 हितग्राहियों ने कलेक्टर से की थी शिकायत, जांच के बाद कलेक्टर के आदेश पर जिला पंचायत सीईओ ने की बड़ी कार्यवाही
कवर्धा, 05 अक्टूबर __- कबीरधाम जिले के बैगा-आदिवासी बाहूल पंडरिया विकासखण्ड के ग्राम पंचायत मंझोली रवन में प्रधानमंत्री आवास योजना से बने 36 आवासों के मजदूरी भूगतान में वास्तविक मजदूरों को मजदूरी नहीं देकर सरपंच,सचिव व रोजगार सहायक के निकटतम अन्य लोगों के खाते में मजदूरी भूगतान करने की वित्तीय अनियमिता की जांच के बाद सही पाए जाने पर सचिव पंचराम पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित और रोजगार सहायक राम प्रसाद धुर्व्रे को बर्खास्त करने के आदेश किए गए है। वहीं सरपंच श्रीमती ममता धुर्वे के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से हटाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है। इन तीनो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के मजदूरी भूगतान की तीन लाख 4 हजार 866 रूपए की वसूली की कार्यवाही के आदेश भी दिए गए है।
कलेक्टर  अवनीश कुमार शरण ने ग्रामीणों की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार को जांच कराने के निर्देश दिए थे। जिला पंचायत सीईओ ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए जिला और जनपद स्तर  के चार अलग-अलग अधिकारियों की टीम बनाई थी। इस टीम में जनपद सीईओ  नवीन कुमार भट्, जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना,कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा पंडरिया और खण्ड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास शामिल थे। जांज टीम ने मंझोली रवन में प्रधानमंत्री आवास योजना से बने सभी आवासो के मजदूरी भूगतान की जांच की। टीम ने गांव पहुंंच कर वास्तविक मजदूरों से भी बातचीत की। टीम ने जांच में पाया कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक द्वारा मिलीभगत कर 36 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वास्तविक मजदूरों के खाते में मजदूरी की कम जारी जारी की गई और अपने निकटत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख 4 हजार 866 रूपए मजदूरी की राशि जारी की गई।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर शरण के आदेश पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार ने ग्राम सचिव को तत्काल निलंबित करने और रोजगार सहायक को बर्खास्त करने के आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी को मंझोली रवन के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से अलग करने के आदेश दिए है। साथ ही इन दिनों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वित्तीय अनियमितता की गई 3 लाख 4 हजार 866 रूपए की वसूली की कार्यवाही करने के आदेश जारी किया गया है।

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