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वास्तविक किसानों का लाभ पहुचाने,धान के बिचैलियों, अवैध परिवहनों और भंडारण पर होगी सख्त कार्रवाई – कलेक्टर

 

0 धान खरीदी के लिए जारी टोकन से गिरदावारी और रकबा से होना भौतिक सत्यापन

कवर्धा – कबीरधाम जिले में वास्तविक किसानों को धान बिक्री का वाजिब हक दिलाने के लिए धान उपार्जन केन्द्रों धान बिक्री के लिए जारी की जाने वाली टोकन को फसल रकबा के लिए तैयार किए गिरदावरी रिपोर्ट तथा उनके खसरा-रकबा से मिलानकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले में वास्तविक किसानों को शासन की इस योजना का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ धान खरीदी केन्द्रों में पारदर्शिता लाने, धान के अवैध परिवहनों तथा धान के अवैध भंडारण, बिक्री को रोकने और बिचैलियों पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित एसडीएम, तहसीलदार,खाद्य विभाग और निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए है।

कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने धान जिले के गन्ना उत्पादन क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के कुण्डा और महली धान उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होने संबंधित पटवारियों को टोकन के आधार पर गिरदावरी रिपोर्ट के साथ-साथ रकबा का भी भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सभी उपार्जन केन्द्रों में गन्ना उत्पादक किसानों तथा गन्ना बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों का नाम, उनके कुल रकबा की सूची उपलब्ध कराने तथा टोकन से मिलान के भी निर्देश दिए है ताकि धान उत्पादक किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सकें।

86 उपार्जन केन्द्रों में 173 नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की निगरानी

जिले में पडोसी राज्यों से आने वाले धान के अवैध परिवहन, भंडारण तथा वास्तविक किसानों को गुमराह कर अवैध बिक्री करने वाले बिचैलियों पर निगरानी रखने के लिए जिले के 86 उपार्जन केन्द्रों में 172 नोडल और सहायक नोडल अधिकारी तैनात किए गए है। एक उपार्जन केन्द्रों में एक नोडल और एक सहायक नोडल बनाए गए है। इसके अलावा समितिवार अलग से निगरानी टीम तैयार की गई है।

धान खरीदी का डाटा उसी दिन अनिवार्यतः अपलोड करना होगा

कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने धानजर्पान केन्द्रों में बिचोलियों और कोचियों का धान रोकने के लिए जिला नोडल, सहायक नोडल, पटवारियों,समिति प्रबंधक और फड़ प्रभारियों के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए है। कलेक्टर श्री शरण ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि उपार्जन केन्द्रों में प्रतिदिन धान खरीदी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी और संबंधित अनिवार्यतः उपस्थित देना होगा। अनुपस्थित नोडल अधिकारी और पटवारियों के विरूद्ध शो-काॅज नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही की जाएगी। कोचियों और बिचैलियों का धान किन्ही भी परिस्थति में समिति में नहीं आएं, इसकी विशेष ध्यान दिया जाएं। नमी मापक यंत्र का अनिवार्यतः उपयोग किया जाए और 17 प्रतिशत से अधिक नमी पाए जाने पर खरीदी ना किया जाए। बारदानों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित कार्यवाही की जाए। समिति और मार्कफेड के मध्य अनुबंध की कार्यवाही अविलंब हो। टोकन काटने के समय किसान ऋण पुस्तिका का पंजीयन सूची एवं पटवारी सत्यापन सूची से मिलान के बाद ही टोकन जारी करें। समितियों द्वारा धान मोटा में महामाया धान एवं पतला में से एचएमटी व आईआर 36 का पृथक से स्टेग लगाई जाए। स्टेग निर्धारित मापदण्डों के तहत लगाई जावें। समितियों द्वारा जारी किए गए डाटा सर्वर में अपलोड अनिवार्यतः शाम 7 बजे तक कराएं। नए बोरो के साथ-साथ पुराने बोरों में भी स्टेंशिल लगाई जाए। धान खरीदी का डाटा उसी दिन अनिवार्यतः अपलोड की जाएं। बरदाना देने से पहले किसान के धान का अच्छी तरह जाॅच कर सुनिश्चित कर लें कि धान मानक श्रेणी का है या नहीं। नोडल अधिकारियों और अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा धान स्टाॅक एवं बारदानों का सत्यापन समय-समय पर आवश्यक रूप से किया किया जाएं।

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