बेमेतरा | 26 अगस्त 2020 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर मोहर्रम के अवसर पर 30 अगस्त रविवार को बेमेतरा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस को जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर तायल ने आबकारी अमले को उक्त शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा संभावित अवैध मदिरा विक्रय अड्डों पर सतत् निगरानी एवं नियंत्रण रखा जावे, ताकि मादक पदार्थो पर बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाकर प्रशासनिक सुविधा अनुसार आबकारी मुख्य आरक्षको एवं आरक्षकों की ड्यूटी लगाये जाने के आदेश दिए है। इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाने के साथ-साथ उन्हें जप्त करने की दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।