Breaking News

कल 1 जुलाई से प्लास्टिक बैनः उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्यवाही

कवर्धा-कल 1 जुलाई से देश के सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 के प्रावधानो के अनुसार पोली स्टाइरीन और विस्तारित पोली स्टाइरीन वस्तुओ सहित प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वडस, गुब्बारो के लिए प्लास्टिक का डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैडी, स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया पोलीस्टाइरीन थर्मोकोल की सजावटी सामाग्री प्लेट, कप, गिलास, कांटे चम्मच चाकु स्ट्रॉ टेª जैसी कटलरी मिठाई डिब्बा के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्मे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रॉक से कम मोटाई वाले प्लास्टीक या पीवीसी बैनर स्ट्रिर कल दिनांक 01.07.2022 से पोलिथिन कैरी बैग, डिस्पोजल का उपयोग/विक्रय किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। उन्होनें बताया कि पॉलिथीन कैरी बैग, डिस्पोजल का उपयोग/विक्रय/भण्डार करते पाये जाने पर जुर्माना किया जावेगा। जिसके लिए व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होगे।



 

About Ashish Agrawal

Ashish Agrawal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *