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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2020

बेमेतरा | 18 जून 2020ः-केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयेाग से पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला बेमेतरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है जिसके लिये खरीफ वर्ष 2020 में ‘‘एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड‘‘ द्वारा खरीफ की अधिसूचित फसलो का बीमा का कार्य किया जावेगा। फसल बीमा के आवरण में अधिक से अधिक कृषको को सम्मिलित करने हेतु जिले के सभी तहसीलों में प्रचार-प्रसार हेतु बीमा रथ रवाना किया जावेगा। इस योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है:-
योजना की विषेषता:-
       आवरण किये जाने वाले किसान:- अधिसूचित ग्रामो में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, स्वेच्छिक आवरण:- अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी किसान । अधिसूचित फसलें एवं बीमा इकाई:-  बीमा हेतु प्रति हेक्ट. कुल बीमित राशि का 2: कृषक प्रीमियम देय होगा।
फसल विवरण बीमित राशि (रू. प्रति हे.) कृषक देय प्रीमियम राशि (रू. प्रति हे.) बीमा इकाई
धान सिंचित 45000 900 ग्राम
धान असिंचित, 36000 720 ग्राम
सोयाबीन 36000 720 ग्राम
अरहर 26500 530 ग्राम
       योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी:- बेमेतरा जिले के लिये इफको ‘‘एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड‘‘ अधिकृत है। बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज:-बी-1, पी-2 अथवा सत्यापित ऋण पुस्तिका की फोटोकापी, आधार कार्ड की फोटोकापी, कृषक का बचत बैंक खाता की फोटोकापी, बीमा फार्म/प्रस्ताव प्रपत्र, बोआई प्रमाण पत्र, बटाई/अधिया लेने वाले कृषको को अपने भू स्वामी से बटाई/अधिया लेने हेतु बनवाये गये नोटरी दस्तावेज की फोटोकापी जमा करना अनिवार्य, बीमा कराने की अंतिम तिथि:- 15 जुलाई .2020 (सभी ऋणी एवं अऋणी कृषको हेतु) बीमा कराने हेतु सभी इच्छुक अऋणी कृषक अपने ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर अपनी फसलो का बीमा करा सकते है।



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