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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कृषकों को सलाह

बेमेतरा | 18 जून 2020ः-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदा, असमायिक वर्षा की स्थिति में अधिसूचित फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने हेतु कृषको को फसल बीमा कवरेज में लाया जाता है वर्तमान में जारी अधिसूचना अनुसार बीमा के दिशा निर्देश में परिर्वतन किया गया है। जिसके अंतर्गत खरीफ 2020 हेतु अधिसुचित फसलो के लिए कृषको से बीमा आवेदन 15 जुलाई तक आवेदन लिया जावेगा। उप संचालक कृषि ने बाताया की खरीफ मौसम वर्ष 2020 से सभी ऋणी कृषको के लिए भी बीमा को एच्छिक कर दिया गया है। ऐसे ऋणी किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नही लेना चाहते है उन्हे असहमति प्रपत्र भरकर सहकारी समिति/ऋण देने वाली संस्था/बैंक में खरीफ फसलो के लिए 15 जुलाई से 7 दिवस पूर्व प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ऋणी कृषक जो निर्धारित समय-सीमा में असहमति प्रपत्र संबंधित संस्था में जमा नही करते है उन्हे अनिवार्य रूप से बीमा आवरण में सम्मिलित करते हुए फसल बीमा हेतु ऋणी कृषक के रूप में पंजीकृत कर समिति/बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम काट लिया जावेगा। अऋणी कृषको को बीमा लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा के अंतिम तिथि के पूर्व प्रीमियम राशि के साथ आवेदन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। बीमा संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं सेवा सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते है।



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