कवर्धा |27 जून 2020। कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम द्वारा जारी पूर्व आदेश के तहत पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 (संशोधन अधिनियम 1987) की धारा-6 के प्रावधानों के तहत् जिले में पेयजल एवं निस्तार हेतु पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण कबीरधाम जिले में मानसून आगमन तक बिना अनुज्ञा के बोर खनन के लिए प्रतिबंधित लगाया गया था। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने इस आदेश को शिथिल करते हुए संपूर्ण कबीरधाम जिले में केवल घरेलु पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन किए जाने के लिए आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से छूट प्रदान किया है।
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