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कोरोना वायरस कोविड-19 के नियत्रंण एवं रोकथाम जिला कबीरधाम

संपूर्ण कबीरधाम जिले में रेस्टोरेंट, हाॅटल्स, पार्लर और नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित

कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण द्वारा आदेश जारी

                       कवर्धा | 26 अप्रैल 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए उनके प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण की दृष्टि से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के परिपालन में कबीरधाम जिले के जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, हाॅटल्स, पार्लर और नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जाएगा। कलेक्टर कार्यालय कबीरधाम से इस आशय के आदेश आज जारी कर दिया गया है।

                    जारी आदेशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की प्रभावशीलता आगामी 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति के परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है। इस आदेश का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों के संचालन की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलनें की अनुमति होगी। किन्तु मार्केट की दुकानें, मार्केट काम्पलेक्स और शाॅपिंग माॅल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, हाॅटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्पष्टीकरण- ई-काॅमर्स कंपनियों के लिए जारी अनुमति केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए रहेगी। शराब,मदिरा एवं अन्य समानों के बिक्री कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार निषेध रहेगी। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2582 दिनांक 21.04.2020 के अनुसार छूट प्राप्त सेवाओं के संचालन हेतु निर्धारित समय सीमा सायं 04ः00 बजे तक रहेगी। जिले में हाॅटस्पाट एवं कंटेन्मेट जोन घोषित होने की दशा में पूर्व में सम्पूर्ण लाॅकडान के संबंध में जारी आदेश/निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाट एवं कंटेन्मेट जोन में नहीं होगी।

                    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश  शरण ने इस आशय के आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ,सर्व अनुविभागीय अधिकारी, सर्व नगरीय निकायो के अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।



 

 

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