कवर्धा, 24 अप्रैल 2026। खरीफ सीजन के मद्देनज़र किसानों को उर्वरकों की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कृषि विभाग द्वारा जिले से बाहर उर्वरकों के अवैध परिवहन, भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु पुलिस विभाग को पत्र जारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उप संचालक कृषि, जिला कबीरधाम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहकारी समितियों एवं निजी (थोक व फुटकर) विक्रेताओं को केवल अपने जिले के किसानों को ही उर्वरकों का विक्रय करना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में जिले से बाहर या अन्य राज्यों में उर्वरकों की बिक्री पूर्णतः अवैध मानी जाएगी।
कृषि विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि कुछ क्षेत्रों में उर्वरकों का अवैध परिवहन कर बाहरी बाजारों में बिक्री की जा रही है, जिससे स्थानीय किसानों को आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में उप संचालक कृषि द्वारा जिले के विभिन्न थाना प्रभारियों को अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार रेंगाखार, झलमला, कुकदूर, चिल्फी, लोहारा एवं दशरंगपुर थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और उर्वरकों के अवैध परिवहन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विभाग के द्वारा जिले कुछ थाना छूट गया है जैसे कि – कवर्धा, पंडरिया, कुंडा, पिपरिया, पोड़ी, पांडातराई, बोड़ला, रवेली, सिंघनपुरी जंगल, भोरमदेव थाना, राजानवगांव थाना इन सभी थानों को भी विभाग के द्वारा पत्र जारी करना चाहिए ।
जारी आदेशों का विवरण इस प्रकार है—
- आदेश क्रमांक टी-1/उर्व./2026-27/398, दिनांक 22-04-2026 — थाना रेंगाखार
- आदेश क्रमांक टी-1/उर्व./2026-27/402, दिनांक 22-04-2026 — थाना झलमला
- आदेश क्रमांक टी-1/उर्व./2026-27/396, दिनांक 22-04-2026 — थाना कुकदूर
- आदेश क्रमांक टी-1/उर्व./2026-27/394, दिनांक 22-04-2026 — थाना चिल्फी
- आदेश क्रमांक टी-1/उर्व./2026-27/404, दिनांक 22-04-2026 — थाना लोहारा
- आदेश क्रमांक टी-1/उर्व./2026-27/400, दिनांक 22-04-2026 — थाना दशरंगपुर
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उर्वरकों की कालाबाजारी या अवैध परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

CG Janmanch